पिपरी थाना परिसर में क्षेत्राधिकारी पिपरी राहुल मिश्रा ने गुरुवार को रेणुकूट एवं पिपरी नगर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तथा गिरजाघरों सहित सभी धार्मिक स्थलों के धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। बैठक में हाईकोर्ट के दिशा निर्देश का हवाला देते हुए सीओ ने कहा कि सभी लोग अपने धार्मिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उतार लें तथा 15 जनवरी तक अनुमति लेने के पश्चात ही इनका उपयोग करें। बैठक में सभी धार्मिक स्थलों के धर्म गुरुओं को सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का एक फार्म भी दिया गया। जिसे 15 जून से पहले ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति के लिए उपजिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। क्षेत्राधिकारी ने सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को सरकार के दिशा निर्देश का पालन करने को कहा।